हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा व ऊधमसिंह नगर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लिए बिना ही राज्य सरकार द्वारा खनन के पट्टे आवंटित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
47 खनन लॉट की निविदा खोलने का आदेश जारी
नैनीताल उच्च न्यायालय से सशर्त रोक हटने के बाद भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई ने 47 लॉट की तकनीकी निविदा बुधवार को खोलने के आदेश जारी कर दिए। यह निविदा अपराह्न ढाई बजे खुलेगी। इकाई के निदेशक एसएल पैट्रिक द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, इकाई ने देहरादून जिले के 17, हरिद्वार के नौ, ऊधमसिंहनगर जिले के आठ और चंपावत के एक लॉट के लिए ई निविदा आमंत्रित की थी। इसकी तकनीकी निविदा 19 अक्तूबर को खोली जानी थी। लेकिन इससे पहले ही उच्च न्यायालय में निविदा प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर हो गई।
न्यायालय ने 26 सितंबर को आमंत्रित निविदा खोले जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सरकार ने सात नवंबर को कोर्ट में अपना पक्ष रखा, जिस पर कोर्ट ने सरकार को सशर्त राहत दे दी। पैट्रिक के मुताबिक, निर्धारित तिथि व समय पर तकनीकी निविदा खोली जाएगी। इसके अनुसार खनन लॉट के आवंटन की कार्रवाई शुरू होने से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। संवाद